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बाल विवाह रोकने के लिए राजस्थान में विशेष अभियान; सूचना देने पर 1100रू नकद पुरस्कार

उदयपुर- आगामी 29 अप्रैल एवं 12 मई  को अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावों पर बाल विवाह होने की अधिक संभावना रहती है। इन अवसरों पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों का जीवन बाल विवाह जैसी कुरीती की आहुति ना चढ़े, इसके मध्येनजर गयात्री सेवा संस्थान उदयपुर,  जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन एलाइंस नई दिल्ली, जिला प्रशासन एवं बाल अधिकारिता विभाग,उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान एक महीने के लिए बाल विवाह मुक्त उदयपुर अभियान की शुरुआत की है। 

इस अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित जिला बाल कल्याण इकाई की त्रैमासिक बैठक में अभियान से संबंधित पोस्टर का विमोचन एवं बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के सचिव कुलदीप शर्मा  ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है एवं इसकी रोकथाम हेतु कड़े कदम उठाते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी एवं यह तभी संभव होगा जब सभी विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारियां को तत्परता के साथ निभाएंगे। 

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश मेहता ने बताया कि पुलिस विभाग इस अभियान को सफल बनाने हेतु पूर्ण रूप से प्रयासरत रहते हुए हमेशा अलर्ट मोड में कार्य कर रहा है।  इस अवसर पर गायत्री सेवा संस्थान के समन्वयक  नितिन पालीवाल ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत संस्थान द्वारा एक हेल्प लाइन की शुरूवात की गई जिसका न. 8239999288 हैं ।  जिसके माध्यम से आप बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं।  सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी एवं सूचना का सत्यापन होने पर 1100 रु. नकद पुरस्कार दिया जाएगा। 

बैठक के अंत में उपनिदेशक बाल अधिकारिता विभाग के. के. चंद्रवंशी ने बताया की  विभाग द्वारा टीम गठित  कर  सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा हैं एवं   विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर भी शिकायत कर सकते हैं, यह कहते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।  बैठक में जिला बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन, शिक्षा विभाग,  श्रम विभाग, चिकित्सा विभाग, मानव तस्करी विरोधी यूनिट एवं बच्चों के लिए कार्य कर रही सभी स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

इसी तरह जिला प्रशासन प्रतापगढ़ एवम् गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर द्वारा नवाचार करते हुए विशेष अभियान संचालित किया है जिसके तहत बाल विवाह की पूर्व सूचना साझा करने वाले व्यक्ति 1100 रुपए नक़द पुरुस्कार दिया जाएगा l साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उक्त विचार ज़िला कलेक्टरेट सभागर प्रतापगढ़ में गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने बाल विवाह की रोकथाम हेतु जारी पोस्टर का विमोचन करने के पश्चात् व्यक्त किए l
इस अवसर पर सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग टी. आर. आमेट ने जानकारी देते हुए बताया की बाल विवाह की सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस हेल्प लाइन के साथ इस फोन नंबर 9001841098 व 1098 पर भी दी जा सकती है l


बैठक में महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक नेहा माथुर, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस , गायत्री सेवा संस्थान द्वारा संचालित एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम के जिला प्रभारी रामचन्द्र मेघवाल ने भी विचार प्रकट किए l


इस अवसर पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट सहित आला अधिकारी व चाइल्ड लाइन से सुमित्रा शर्मा गायत्री सेवा संस्थान से पूजा राजपूत, भावना रैदास राजू रैदास आदि उपस्थित रहे l

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