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उमर रशीद मामले में NHRC ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को किया नोटिस जारी

नई दिल्ली- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को एक नोटिस जारी कर द वायर से जुड़े स्वतंत्र पत्रकार उमर रशीद के खिलाफ एक अज्ञात महिला द्वारा लगाए गए यौन, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोपों की जांच का निर्देश दिया है। 23 मई 2025 को जारी इस नोटिस का आधार एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट है, जिसमें महिला ने रशीद पर बलात्कार, गंभीर शारीरिक हमले और उसकी हिंदू पहचान का अपमान करते हुए जबरन बीफ खिलाने का आरोप लगाया था।

NHRC ने सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत इस मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को 5 जून तक एक कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें मामले के प्रमुख पहलुओं को एड्रेस करना होगा। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह पीड़िता की पहचान करते समय उसकी गोपनीयता का सम्मान करें, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, और कथित गंभीर आघात को देखते हुए उसे परामर्श और भावनात्मक समर्थन प्रदान करें।

नोटिस में जांच के लिए महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। इसमें यह पता लगाने की मांग की गई है कि क्या द वायर ने इन आरोपों के जवाब में पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, और यदि हां, तो शिकायत की तारीख और उसके बाद पुलिस की कार्रवाइयों का विवरण क्या है। विशेष रूप से यह पूछा गया है कि क्या पीड़िता की सोशल मीडिया पोस्ट में वर्णित बलात्कार और गंभीर शारीरिक हमले के आरोपों के बारे में अधिकारियों को सूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, NHRC ने पुलिस को यह जांचने का निर्देश दिया है कि क्या द वायर ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (PoSH Act) के तहत औपचारिक जांच शुरू की है। यदि ऐसी जांच शुरू हुई है, तो पुलिस को इसकी स्थिति और इस मामले को संभालने वाली आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्यों की जानकारी देनी होगी।

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