नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक उत्साहजनक फैसले में आईआईटी धनबाद को एक दलित छात्र को बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) कार्यक्रम में प्रवेश देने का आदेश दिया, क्योंकि वह 17,500 रुपये की प्रवेश फीस का भुगतान करने की समय सीमा से चूक गया था।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जिस छात्र के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, उसे आर्थिक तंगी के कारण ऐसा अवसर नहीं खोना चाहिए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आईआईटी धनबाद को निर्देश दिया कि वह दूसरों के प्रवेश में बाधा डाले बिना छात्र के लिए अतिरिक्त सीट बनाए। पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभाशाली छात्र को अधर में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्ति ऐसी स्थितियों को संबोधित करने और पूर्ण न्याय करने के लिए है।"
छात्र के वकील अतुल कुमार ने बताया कि मुजफ्फरनगर के खतौली का रहने वाला छात्र ग्रामीणों की मदद से फीस की रकम जुटाने में कामयाब रहा। 24 जून को शाम 4:45 बजे तक रकम जुटाने के बावजूद छात्र शाम 5 बजे की समयसीमा से पहले ऑनलाइन भुगतान पूरा नहीं कर सका।
सुनवाई के दौरान आईआईटी सीट आवंटन प्राधिकरण के वकील ने कहा कि छात्र ने दोपहर 3 बजे पोर्टल पर लॉग इन किया था, लेकिन समय पर फीस का भुगतान नहीं कर पाया। हालांकि, पीठ ने कहा कि 17,500 रुपये जुटाना परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इस रकम को क्राउडफंड करने का प्रयास उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि छात्र द्वारा जानबूझकर भुगतान में देरी करने का कोई उचित कारण नहीं था। छात्र की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि उसके बड़े भाई आईआईटी खड़गपुर और एनआईटी हमीरपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
अपने फैसले में, न्यायालय ने निर्देश दिया कि छात्र को व्यक्तिगत रूप से राशि का भुगतान करना चाहिए और उसी बैच में दाखिला लेना चाहिए जो उसे मूल रूप से आवंटित किया गया था। छात्र छात्रावास आवास सहित सभी लाभों का भी हकदार होगा।
छात्र ने अपने दूसरे और अंतिम प्रयास में जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त की थी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले, उसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण और मद्रास उच्च न्यायालय से सहायता मांगी थी।