IIM Bangalore जातिगत भेदभाव मामला: क्या वे अभी भी अपने पद पर बने रहने के योग्य हैं? BANAE का राष्ट्रपति को पत्र

10:53 AM Dec 23, 2024 | Geetha Sunil Pillai

बैंगलोर/मुंबई - प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बैंगलोर के निदेशक, डीन (संकाय) और छह अन्य प्रोफेसरों पर जाति-आधारित भेदभाव और संवैधानिक उल्लंघन के आरोप लगे हैं।

20 दिसंबर को बैंगलोर पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR (संख्या 0467/2024) के बाद, अब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स (BANAE) ने उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की है।

भारत की राष्ट्रपति जो IIM-बैंगलोर की विजिटर हैं, और IIMB-बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी को लिखे एक विस्तृत पत्र में, BANAE के अध्यक्ष नागसेन सोनारे ने न्याय की रक्षा और वंचित समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की।

IIM-बैंगलोर के निदेशक डॉ. ऋषिकेश टी. कृष्णन और डीन (संकाय) डॉ. दिनेश कुमार के खिलाफ आरोप नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (DCRE) द्वारा की गई जांच से उठे हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) के नेतृत्व में की गई जांच में दलित प्रोफेसर गोपाल दास के साथ जाति-आधारित भेदभाव और अवसरों से वंचित करने के साक्ष्य मिले।

रिपोर्ट में पाया गया कि आरोपियों ने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया, विशेष रूप से वंचित वर्ग को समान अवसर और गरिमा सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। समाज कल्याण आयुक्त द्वारा पुष्टि किए गए इन निष्कर्षों के बाद अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत FIR दर्ज की गई।

19 दिसंबर को द मूकनायक द्वारा DCRE जांच के निष्कर्षों पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद कार्यकर्ताओं, नागरिक अधिकार संगठनों और जनता के दबाव के बाद माइको लेआउट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई।

अपने पत्र में, नागसेन सोनारे ने भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ के दौरान इस मामले के प्रतीकात्मक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लिखा, "यह समाज को बहुत गलत संदेश भेजता है कि संविधान अपनाने के 75 साल बाद भी, IIM-बैंगलोर जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में भी जाति-आधारित भेदभाव बना हुआ है।"

आक्रोश व्यक्त करते हुए, सोनारे ने सवाल किया कि गंभीर आरोपों के बावजूद आरोपी व्यक्ति अपने पदों पर क्यों बने हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, "यह शर्मनाक है कि कैसे IIM बैंगलोर के निदेशक और डीन (संकाय), जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, ने संविधान का उल्लंघन किया। क्या वे अभी भी अपने पद पर बने रहने के योग्य हैं? वे अभी भी पदों पर क्यों बने हुए हैं?"

BANAE ने मांग की है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए 25 दिसंबर तक डॉ. कृष्णन और डॉ. कुमार दोनों को उनके पदों से हटा दिया जाए। संगठन ने तर्क दिया कि आरोपियों को उनके पदों पर बने रहने की अनुमति देने से संस्थागत अखंडता और पीड़ितों के अधिकारों से समझौता होता है।

पत्र में त्वरित कार्रवाई न होने पर विरोध तेज करने की चेतावनी भी दी गई। सोनारे ने जोर देकर कहा, "जनहित, निष्पक्ष जांच और प्राकृतिक न्याय के पालन के लिए, आरोपियों को बिना देरी के उनके पदों से हटाया जाना चाहिए।"

अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र संघ (AIOBCSA) के अध्यक्ष किरण कुमार गौड़ ने जांच के निष्कर्षों पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "निदेशक को इस्तीफा देना चाहिए, IIM बैंगलोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कानूनी दायित्वों की अनदेखी करते हुए विविधता को बढ़ावा देने का दावा नहीं कर सकता।"

बयान में कहा गया, " संस्थान का विविधता और समावेशन नीतियों का पालन करने का दावा खोखला साबित होता है क्योंकि इसने न तो वैधानिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठों का गठन किया है और न ही अपनी शिकायत निवारण प्रणालियों में इन समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया है।"

द मूकनायक ने इस मामले पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण/बयान के लिए IIM बैंगलोर के निदेशक से संपर्क किया। जवाब में, हमें निदेशक की ओर से कविता कुमार ने एक मेल भेजा।

बयान में कहा गया: "आरोप निराधार और झूठे हैं। यह मामला 20.12.2024 को कर्नाटक उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौड़र के समक्ष सुनवाई के लिए आया। माननीय न्यायालय ने, पक्षों को सुनने के बाद, कहा कि वह प्रथम दृष्टया इस विचार का है कि DCRE को इस मामले की जांच का अधिकार नहीं हो सकता है और इसलिए प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई और दबावकारी कदम उठाने से रोकने का आदेश पारित किया।"