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'भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी' जैसे शब्दों पर राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर मायावती ने जताई चिंता

राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि 'भंगी', 'नीच', 'भिखारी', 'मंगनी' ('भिखारी, नीच व्यक्ति आदि) जैसे शब्द जाति के नाम नहीं हैं और उनका उपयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत आरोपों की गारंटी नहीं देता है।

न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार ने चार लोगों (अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं) के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के आरोपों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इन लोगों पर कुछ अतिक्रमणों का निरीक्षण करने और उन्हें हटाने आए कुछ लोक सेवकों के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है।

अदालत ने पाया कि इस्तेमाल किए गए शब्दों में न तो कोई जातिगत संदर्भ था और न ही ऐसा कुछ था जिससे यह संकेत मिलता हो कि याचिकाकर्ता किसी लोक सेवक को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करना चाहते थे।

न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

मामले पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष व पूर्व यूपी मुख्यमंत्री मायावती ने चिंता जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यायालय के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि, "राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा ’भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी’ आदि शब्द कहने वाले आरोपियों के ऊपर लगे एससी-एसटी एक्ट की धारा को हटाने के हाल के फैसले से जातिवादी व असमाजिक तत्वों के हौंसले बढ़ सकते हैं, जिसे राज्य सरकार को गंभीरता से लेते हुए आगे अपील में जाना चाहिए, बीएसपी की यह माँग।"

उन्होंने आगे लिखा कि, "देश के विभिन्न राज्यों में चाहे भाजपा, कांग्रेस अथवा किसी अन्य विरोधी पार्टी की सरकार हो, खासकर दलितों व आदिवासियों को उनका कानूनी अधिकार देना तो बहूत दूर, उनके खिलाफ जातिवादी द्वेष व जुल्म-ज्यादती की घटनाएं लगातार जारी हैं, जिसके प्रति समुचित संवेदनशीलता बरतना जरूरी।"

क्या था पूरा मामला?

यह मामला जनवरी 2011 की एक घटना से जुड़ा है, जब कुछ अधिकारी सार्वजनिक भूमि पर कथित अतिक्रमण का निरीक्षण करने के लिए जैसलमेर के एक इलाके में गए थे। निरीक्षण के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने कथित तौर पर अधिकारियों को बाधित किया और उन्हें अपमानजनक शब्दों में गाली दी।

परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 332 (सरकारी कर्मचारी को रोकने के लिए चोट पहुंचाना) और 34 (सामान्य इरादा) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(एक्स) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

हालांकि पुलिस ने शुरू में आरोपों को निराधार पाया और एक नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, एक विरोध याचिका के कारण अंततः याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया गया। इसके बाद आरोपी याचिकाकर्ताओं ने उनके खिलाफ मामला रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि आरोपों में एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(एक्स) के तहत आरोप लगाने के लिए सबूतों की कमी है, जो किसी एससी/एसटी सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान या धमकी देने से संबंधित है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मुखबिर की जाति के बारे में पता नहीं था, और यह पुष्टि करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था कि घटना सार्वजनिक रूप से हुई थी।

न्यायालय ने इन तर्कों में योग्यता पाई, जिसमें यह भी शामिल है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था कि कथित घटना सार्वजनिक रूप से हुई थी।

12 नवंबर के आदेश में कहा गया कि, "इस मामले में, केवल मुखबिर और उसके अधिकारी ही घटना के गवाह हैं, कोई भी स्वतंत्र गवाह यह समर्थन करने के लिए सामने नहीं आया है कि वह घटना का गवाह था।"

उसके बाद, न्यायालय ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ताओं को एससी/एसटी अधिनियम मामले से मुक्त कर दिया।

हालांकि, न्यायालय ने आईपीसी की धारा 353 और 332 के तहत शेष आरोपों को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि इन आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार थे।

न्यायालय ने कहा, "प्रथम दृष्टया आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य के आधिकारिक निर्वहन में बाधा डाली और इसलिए याचिकाकर्ताओं के उस कृत्य के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।"

अधिवक्ता लीला धर खत्री ने याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, जबकि सरकारी वकील सुरेंद्र बिश्नोई राज्य की ओर से पेश हुए।

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