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दलित स्कॉलर को 'राष्ट्रविरोधी' बताकर 2 साल के लिए निकाला गया – अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला!

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) द्वारा दलित पीएचडी शोधार्थी रामदास के.एस. को कथित दुराचार और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में निलंबित करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन निलंबन की अवधि को घटाकर अब तक बिताई गई अवधि मान लिया।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि टीआईएसएस की अनुशासनात्मक कार्रवाई अवैध या पक्षपातपूर्ण नहीं थी, लेकिन चूंकि रामदास पीएचडी कर रहे हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

टीआईएसएस की एक सशक्त समिति ने 17 अप्रैल 2024 को रामदास को दो वर्षों के लिए निलंबित कर दिया था और संस्थान के सभी परिसरों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कार्रवाई उनके खिलाफ संस्थागत नियमों के उल्लंघन और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के आरोपों के चलते की गई थी।

टीआईएसएस की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार पांडे ने अदालत में दस्तावेज पेश किए और कहा कि संस्था की कार्रवाई उचित थी। वहीं, रामदास की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने दलीलें पेश कीं।

रामदास पर आरोप था कि उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अयोध्या विवाद पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित की। टीआईएसएस का कहना था कि उन्होंने अनुसूचित जाति छात्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के बावजूद "राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रदर्शनों" में भाग लेकर संस्थान के नियमों का उल्लंघन किया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 मार्च को रामदास की याचिका को खारिज करते हुए कहा था:

इस फैसले के खिलाफ रामदास ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

रामदास ने वर्ष 2015 में टीआईएसएस से मीडिया और सांस्कृतिक अध्ययन में मास्टर डिग्री के लिए नामांकन लिया था। उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से छात्रवृत्ति भी मिली थी। वर्ष 2017 में उन्होंने विकास अध्ययन में एकीकृत एम.फिल-पीएचडी प्रोग्राम में नामांकन लिया और 2018 में कोर्स जॉइन किया। उन्होंने 2021 में एम.फिल की डिग्री पूरी की।

8 फरवरी 2023 को उन्हें यूजीसी-नेट में प्रदर्शन के आधार पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप प्रदान की गई थी।

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