MP: पाकिस्तानी नागरिक पर देश निकाले की सिफारिश, कराची में शादी के बाद दिल्ली की लड़की से की सगाई!

11:51 AM May 13, 2025 | Ankit Pachauri

भोपाल। एक तरफ भारत-पाकिस्तान के बीच सीमाओं पर तनाव की स्थिति है, वहीं मध्यप्रदेश के इंदौर में एक पाकिस्तानी नागरिक से जुड़ा पारिवारिक विवाद चर्चा में आ गया है। मामला सिर्फ पति-पत्नी के अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी नागरिकों के नियम और सामाजिक आचरण से जुड़े कई सवाल खड़े हो गए हैं।

पाकिस्तान के कराची निवासी महिला निकिता ने आरोप लगाया है कि उसका पति विक्रम कुमार नागदेव, जो पिछले 12 वर्षों से इंदौर में रह रहा है, उसे धोखा देकर अब भारत में एक दूसरी महिला से विवाह करने की तैयारी में है। यह मामला सामने तब आया जब निकिता ने इंदौर की सिंधी पंचायत से पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

कराची में शादी, फिर भारत लाकर वापस भेजा

जानकारी के अनुसार, विक्रम कुमार नागदेव इंदौर के माणिकबाग रोड स्थित ऑरेंज कंट्री में रह रहा है। उसने पाकिस्तान की निकिता से 26 जनवरी 2020 को कराची में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया। एक माह बाद 26 फरवरी को वह निकिता को भारत लेकर आया था।

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लेकिन कुछ महीनों बाद उसने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए 9 जुलाई 2020 को अटारी बॉर्डर से निकिता को पाकिस्तान वापस भेज दिया। इसके बाद से उसने पत्नी को भारत बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया। इस बीच विक्रम ने दिल्ली की युवती शिवांगी डिंगरा से सगाई कर ली, जिसकी सूचना मिलते ही निकिता ने इंदौर की पंचायत से शिकायत दर्ज कराई।

निकिता ने 15 जनवरी 2025 को व्हाट्सएप के माध्यम से सिंधी पंच मध्यस्थता एवं विधिक परामर्श केंद्र, इंदौर को अपनी शिकायत भेजी। उसने कहा कि वह पाकिस्तान से ही सुनवाई चाहती है और भारत आने में असमर्थ है।

पंचायत के अध्यक्ष किशोर कोडवानी ने कहा, "शादी पाकिस्तान में हुई है और दोनों ही पक्ष पाकिस्तानी नागरिक हैं। ऐसे में उन पर पाकिस्तानी कानून ही लागू होगा। यदि तलाक नहीं हुआ है तो विक्रम दूसरी शादी नहीं कर सकता। तलाक लिए बिना दूसरी शादी का प्रयास न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि पाकिस्तानी कानून के अंतर्गत यह अपराध भी हो सकता है।"

भारत में संपत्ति खरीदी, नियमों का उल्लंघन

पंचायत ने इस मामले में विक्रम की भारत में गतिविधियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। पंचायत के अनुसार विक्रम इंदौर में केएन संस, 488 जवाहर मार्ग पर व्यापार कर रहा है और उसने बिना सरकारी अनुमति के ऑरेंज कंट्री में संपत्ति भी खरीदी है।

यह भारतीय कानून का उल्लंघन है क्योंकि लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) पर रह रहे विदेशी नागरिकों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं होती जब तक कि भारत सरकार की विशेष मंजूरी न हो।

देश निकाले की मांग

सिंधी पंचायत ने कलेक्टर को पत्र लिखकर सिफारिश की है कि विक्रम कुमार नागदेव को देश निकाला (पाकिस्तान भेजा जाए) दिया जाए क्योंकि उसने भारत में अवैध रूप से संपत्ति खरीदी, सामाजिक मर्यादाओं और वैवाहिक आचरण का उल्लंघन किया तथा अपने पाकिस्तानी विवाह को नजरअंदाज करते हुए दूसरी शादी की तैयारी की।

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मामले में कहा, "जो लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे हैं, उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाती है। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है या उसकी नागरिकता से जुड़ा मामला विचाराधीन है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।"