MP: होटल में पत्नी से सहमति के बिना संबंध बनाना पड़ा महंगा, BNS की धारा 67 में केस दर्ज, जानिए पूरा मामला?

05:29 PM Jul 21, 2025 | Ankit Pachauri

भोपाल। एक विवाहित महिला ने अपने इंजीनियर पति पर आरोप लगाया है कि उसने अलगाव के दौरान कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग करते हुए उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाए। यह घटना मध्यप्रदेश के इटारसी शहर के गांधीनगर क्षेत्र स्थित एक होटल की है। महिला की शिकायत पर खंडवा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कर इसे इटारसी पुलिस को जांच के लिए सौंप दिया है।

जानकारी के अनुसार, महिला की शादी वर्ष 2021 में शहडोल जिले में हुई थी। पति सिंगरौली में निजी कंपनी में इंजीनियर है। दोनों का एक दो साल का बेटा भी है। शादी के कुछ समय बाद ही रिश्तों में तनाव आ गया, जिसके चलते महिला पिछले दो सालों से खंडवा स्थित मायके में रह रही थी। इस दौरान अक्टूबर 2024 में महिला ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और भरण-पोषण का मामला दर्ज कराया था।

कोर्ट ने दिया साथ रहने का आदेश

पति ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वह पत्नी के साथ रहना चाहता है और वैवाहिक जीवन को फिर से स्थापित करना चाहता है। इस पर खंडवा की पारिवारिक अदालत ने दोनों को एक महीने साथ रहने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन करते हुए महिला अपने ससुराल पहुंची, लेकिन पति नौकरी के बहाने वहां नहीं आया।

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20 दिन इंतजार के बाद थाने पहुंची पत्नी

करीब 20 दिन तक इंतजार करने के बाद महिला मोघट थाने पहुंची। पुलिस की मध्यस्थता के बाद पति ने भरोसा दिलाया कि वह जल्द नौकरी छोड़कर पत्नी और बेटे के साथ रहेगा। इसी दौरान उसने पत्नी से कहा कि वह उसे मायके छोड़ने आ रहा है, लेकिन रास्ते में कुछ और ही हुआ।

होटल में ठहराया और बिना सहमति बनाए संबंध

पीड़ित महिला का आरोप है कि इटारसी स्टेशन पर ट्रेन बदलने के बजाय पति ने होटल में रुकने की बात कही। भरोसे में आकर महिला उसके साथ होटल सुदर्शन, गांधीनगर इटारसी चली गई। वहां महिला के अनुसार, पति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन वह महिला को खंडवा में मायके छोड़कर चला गया और फिर महीनों तक वापस नहीं लौटा।

महिला ने बताया कि पति का भरोसा टूटने के बाद उसने मोघट थाने में शिकायत दर्ज कराई। खंडवा पुलिस ने इस पर जीरो पर कायमी कर केस को घटना स्थल की स्थानीय पुलिस, यानी इटारसी थाना भेज दिया है। इटारसी पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी।

मोघट रोड थाना प्रभारी धीरेश धारवाल ने बताया कि महिला पूर्व में भी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा चुकी है। अब उसने अलगाव की स्थिति में सहमति के बिना यौन संबंध बनाए जाने का आरोप लगाया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया है।

इटारसी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। होटल का सीसीटीवी फुटेज, होटल रजिस्टर, और महिला के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी से पूछताछ की जाएगी।