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एनआरआई महिला के रेप मामले में केरल MLA राहुल मामकूटाथिल गिरफ्तार, ये दुष्कर्म का तीसरा आरोप

पत्तनमतिट्टा/पालक्कड़- केरल के पालक्कड़ से निष्कासित कांग्रेस विधायक राहुल मामकूटाथिल को रविवार तड़के लगभग 12:45 बजे पलक्कड़ के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी तीसरे बलात्कार मामले से जुड़ी है जिसमें एक एनआरआई महिला ने ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने महीनों लंबी गोपनीय जांच के बाद यह कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच की टीम वर्तमान में पत्तनमतिट्टा के एक सशस्त्र रिजर्व कैंप में विधायक से पूछताछ कर रही है। आज ही राहुल को पत्तनमतिट्टा जिले के तिरुवल्ला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

पुलिस ने विधायक पर बलात्कार, जबरन चिकित्सकीय गर्भपात, वित्तीय उगाही, धोखाधड़ी, विश्वासघात, अवैध हिरासत और विवाह का झूठा वादा कर यौन सहमति प्राप्त करने के आरोप लगाए हैं। यह मामला अप्रैल 2024 से शुरू हुआ, जब आरोपी ने सोशल मीडिया पर पीड़िता से संपर्क किया और विवाह का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने गर्भावस्था के दौरान विरोध किया, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसे पीटा और गर्भपात के लिए मजबूर किया। इसके अलावा, आरोपी ने पीड़िता से बड़ी रकम उगाही की, जिसमें पलक्कड़ में फ्लैट का किराया जमा शामिल है। पीड़िता ने बिल, डिजिटल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड और अन्य सबूत उपलब्ध कराए हैं।

यह शिकायत पिछले साल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के कार्यालय में 'मी-टू' प्रकटीकरण के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसे पुलिस ने गुप्त रूप से जांचा। जांचकर्ताओं ने पीड़िता के मोबाइल रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट और संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष गुप्त रूप से बयान दिया। इसके आधार पर पत्तनमतिट्टा पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की और मामला एसआईटी को सौंपा, जिसका नेतृत्व एआईजी जी. पूंगुजाली कर रही हैं। कानूनी राय के अनुसार, तीसरी एफआईआर ने हाईकोर्ट की अग्रिम सुरक्षा को प्रभावित नहीं किया, जिसके चलते गिरफ्तारी संभव हुई।

पुलिस की आठ सदस्यीय टीम जिसमें शोरानूर के डिप्टी एसपी और महिला पुलिसकर्मी शामिल थे, दो वाहनों में केपीएम होटल पहुंची। होटल के रिसेप्शन स्टाफ के मोबाइल जब्त करने के बाद टीम ने कमरा नंबर 2002 पर पहुंचा, जहां विधायक अकेले रुके थे। शुरुआत में राहुल ने दरवाजा खोलने से इनकार किया, लेकिन बाद में सहयोग किया। उन्हें पुलिस वैन से पत्तनमतिट्टा के एआर कैंप ले जाया गया, जहां गिरफ्तारी औपचारिक रूप से दर्ज की गई।

यह तीसरा बलात्कार मामला है। पहले मामले में विवाह का वादा कर बलात्कार का आरोप है, जिसमें तिरुवनंतपुरम सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज की, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने 21 जनवरी तक गिरफ्तारी पर अंतरिम स्टे दिया। दूसरे मामले में बेंगलुरु में उत्पीड़न का आरोप है, जहां ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी। पीड़िता के पूर्व पति ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उन्हें मामले में फंसाने की कोशिश की। पुलिस स्रोतों के अनुसार, तीसरा मामला मजबूत सबूतों वाला है, और जांच गोपनीय रखी गई ताकि आरोपी भाग न सके।

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