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'OCI कार्ड नहीं, भारतीय मूल का सबूत काफी': डूंगरपुर के NRI का शव भारत लाने को लेकर याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया यह अहम फैसला

जोधपुर- राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसला में केंद्र सरकार को ब्रिटेन में मरने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति फकीरा भगरिया के पार्थिव शरीर को भारत लाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकारी नियमों से ऊपर उठकर फैसला सुनाया है।

फकीरा भगरिया राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गोमठवाड़ा गांव के रहने वाले थे और उन्होंने 12 मार्च 2025 को ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी। लेकिन महज एक महीने बाद ही 21 अप्रैल को लंदन के ब्रेंट इलाके में उनकी मौत हो गई। उनके परिवार ने भारत में हिंदू रीति-रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसके लिए एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया।

विदेश मंत्रालय ने 25 अप्रैल 2020 के अपने एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि केवल भारतीय नागरिकों या ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों के शवों को ही भारत लाया जा सकता है। चूंकि फकीरा भगरिया ने हाल ही में ब्रिटिश नागरिकता ली थी और उन्होंने ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया था, इसलिए सरकार ने उनके परिवार के अनुरोध को ठुकरा दिया।

इसके बाद फकीरा के बेटे भया लाल भगरिया ने जोधपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी ओर से पेश वकील गुलाब सिंह ने तर्क दिया कि फकीरा भगरिया का जन्म और पालन-पोषण भारत में हुआ था और उनका पूरा परिवार अभी भी राजस्थान में रहता है। ऐसे में परिवार को अपने धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करने का पूरा अधिकार है।

जस्टिस सुनील बेनीवाल ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले (Anthony Watts Vs. UOI & Anr.; W.P.(C) 11192/2024) का हवाला दिया, जिसमें विदेशी नागरिकता के बावजूद भारतीय मूल के व्यक्ति के शव को भारत लाने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि मृतक भारतीय मूल के थे और ऐसे में परिवार को उनके धार्मिक विश्वासों के अनुसार अंतिम संस्कार करने से रोकना अन्याय होगा।

कोर्ट ने विदेश मंत्रालय के 19 मई 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एनओसी जारी करने से इनकार किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय उच्चायोग, लंदन से फकीरा भगरिया के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए एनओसी की प्रक्रिया हुई।

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