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एससी/एसटी के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दलित संगठनों की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: विभिन्न दलित संगठनों और समुदाय के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए उस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई है, ताकि इन समूहों के भीतर अधिक पिछड़ी उप-जातियों के बीच कोटा का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (DICCI) के अध्यक्ष मिलिंद कांबले ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे "अनुसूचित जातियों के भीतर सबसे पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम" बताया।

द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बताया गया कि, कांबले ने इस बात पर जोर दिया कि एससी/एसटी के लिए आरक्षण के लिए संविधान के प्रावधान का उद्देश्य इन ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के "सामाजिक-आर्थिक उत्थान" को प्राप्त करना था। हालांकि, उन्होंने बताया कि दशकों से, एससी के भीतर कुछ उप-जातियां इन आरक्षण लाभों का लाभ उठाने में पिछड़ी हुई महसूस कर रही हैं।

कांबले ने कहा, "इससे महाराष्ट्र में महार और मातंग, उत्तर प्रदेश में जाटव और वाल्मीकि तथा तेलंगाना में माला और मडिगा जैसी विभिन्न उप-जातियों के बीच तनाव पैदा हुआ है।"

उन्होंने कहा कि उप-वर्गीकरण से अनुसूचित जातियों के भीतर पिछड़े और सबसे पिछड़े समूहों के बीच मौजूदा अंतर को पाटने में मदद मिलेगी और इसे आरक्षण के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।

कांबले ने कहा, "आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक भेदभाव को दूर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन एससी/एसटी का आर्थिक उत्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है।"

महाराष्ट्र में, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार एससी राज्य की आबादी का 16% हिस्सा है, एससी के लिए आरक्षण कोटा 13% निर्धारित किया गया है। महार समुदाय को राज्य में एससी समूहों में सबसे प्रभावशाली माना जाता है।

महाराष्ट्र में कई दलित निकायों और नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सावधानीपूर्वक समर्थन किया है, सिद्धांत रूप से इससे सहमत हैं लेकिन इसके विवरण और निहितार्थों पर गहन चर्चा का आग्रह किया है।

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