उत्तर प्रदेश: झांसी की विशेष पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को 32 वर्षीय भारत यादव को 2020 में पांच साल की दलित बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जज मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अजय कुशवाहा के अनुसार, यह घटना 13 अक्टूबर 2020 को सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के आईटीआई इलाके में हुई। आरोपी भारत यादव, जो पीड़िता का पड़ोसी था, ने बच्ची को, जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, एक सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की बहन ने मौके पर पहुंचकर शोर मचाया, जिससे आरोपी भाग गया।
जब पीड़िता के माता-पिता ने भारत यादव के घर जाकर उसका विरोध किया, तो भारत, उसके पिता ज्ञान सिंह और भाई बलवीर सिंह ने उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। तीनों के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो अधिनियम और एससी/एसटी अधिनियम के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज की गई।
मुकदमे के दौरान भारत यादव को दुष्कर्म का दोषी पाया गया, जबकि ज्ञान सिंह और बलवीर सिंह को पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट और अपमान करने का दोषी ठहराया गया। जज अंसारी ने ज्ञान सिंह और बलवीर सिंह को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 7,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।