मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू, भोपाल के 81 गांवों में 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा, 15 हजार सम्पतियों की होगी जांच!

04:42 PM Apr 08, 2025 | Ankit Pachauri

भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित वक्फ कानून को लागू किए जाने से पहले ही मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। राजधानी भोपाल में इसका पहला चरण पूरा कर लिया गया है, जहां 81 गांवों में स्थित 777 वक्फ संपत्तियों का सत्यापन कराया गया है। यह कार्य राजस्व विभाग की मदद से पटवारियों द्वारा किया गया, जिसमें किरायेदारी और कब्जों की स्थिति को दर्ज किया गया है।

प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या 23,118 है, जिनमें से 14,986 भू-संपत्तियों की जांच की जानी है। इन संपत्तियों में मकान, दुकान, जमीन और अन्य सार्वजनिक या कारोबारी उपयोग की इमारतें शामिल हैं। इनका प्रबंधन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अधीन है, जो कि इससे प्राप्त होने वाली आय को भी नियंत्रित करता है।

संशोधित वक्फ कानून के अहम प्रावधान

संशोधित वक्फ कानून में वक्फ संपत्तियों के सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित किया गया है और बोर्ड द्वारा किसी संपत्ति पर दावा किए जाने की स्थिति में उसका भौतिक सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। यदि किसी संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी आम व्यक्ति के बीच विवाद है, तो उस स्थिति में भी संपत्ति का सत्यापन अनिवार्य होगा।

Trending :

भोपाल में शुरुआत, बाकी जिलों में तैयारी

भोपाल जिले में हुजूर, बैरसिया और कोलार तहसीलों के 81 गांवों में यह कार्य पूरा कर लिया गया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि सर्वे का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में रिकॉर्ड सुलभ हो सके।

अरबों रुपये की संपत्तियों पर पड़ेगा असर

इस बदलाव से मध्य प्रदेश की अरबों रुपये की वक्फ संपत्तियां प्रभावित होंगी। वक्फ बोर्ड के पास जिन 14,986 भू-संपत्तियों का रिकॉर्ड है, वे संशोधित कानून के दायरे में आ रही हैं। इस प्रक्रिया से जहां सरकारी रिकॉर्ड को मजबूत आधार मिलेगा, वहीं वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों की भी पहचान की जा सकेगी।

विवादित संपत्तियों पर भी जांच

संशोधित कानून के तहत उन संपत्तियों का भी सत्यापन किया जाएगा, जिन पर कानूनी या व्यक्तिगत विवाद हैं। अब तक कई मामलों में वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किए जाने पर तथ्यात्मक प्रमाण या सत्यापन की प्रक्रिया नहीं थी, जिससे विवाद लंबा खिंचते थे। नई व्यवस्था में प्रत्येक संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और उसे दस्तावेजों में दर्ज किया जाएगा।

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने कहा, “संशोधित कानून के तहत प्रदेश की वक्फ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया लोगों की भलाई और वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए की जा रही है।”

क्या है वक्फ संपत्ति?

वक्फ संपत्ति वह संपत्ति होती है, जो धार्मिक, सामाजिक या सार्वजनिक हित में मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की जाती है। इसका नियंत्रण व प्रबंधन वक्फ बोर्ड के पास होता है और इससे प्राप्त होने वाली आय को जनकल्याण के कार्यों में खर्च किया जाता है।