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लखीमपुर खीरी: जमानत पर छूटे मनचले ने दी धमकी, खौफ में आकर 14 वर्षीय दलित नाबालिग ने की ख़ुदकुशी

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 14 साल की दलित नाबालिग ने अपने ही घर की छत पर फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि कुछ समय पहले बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी एक हफ्ते पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। बाहर आते ही उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद से वह गहरे सदमे और मानसिक तनाव में थी।

सूने घर में उठाया खौफनाक कदम

यह दुखद घटना बुधवार दोपहर की है। उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था; मृतका के पिता खेत में मजदूरी करने गए हुए थे और मां जलावन की लकड़ियां इकट्ठा करने गई थीं। जब माता-पिता काम के बाद थके-हारे घर लौटे, तो अपनी लाडली को फंदे से लटकता देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

10 जनवरी को हुई थी छेड़छाड़ की वारदात

पीड़िता के पिता ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि इस पूरे मामले की शुरुआत 10 जनवरी को हुई थी। उस दिन उनकी बेटी पास के खेत में मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। तभी लवलेश कुमार (25 वर्ष) नाम के युवक ने उसे जबरन झाड़ियों में खींच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। जब बच्ची ने खुद को बचाने के लिए शोर मचाया, तो आरोपी उसे जातिसूचक गालियां देता हुआ वहां से भाग निकला।

सहमी हुई बच्ची ने घर पहुंचकर अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और आरोपी लवलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जमानत मिलते ही फिर शुरू किया डराना

पिता ने रुंधे गले से बताया कि करीब एक सप्ताह पहले ही आरोपी लवलेश को जमानत मिली थी। जेल से छूटने के बाद एक दिन जब उनकी बेटी पास की किसी दुकान पर गई थी, तब आरोपी ने उसे रोक लिया। उसने बच्ची को धमकाते हुए कहा कि अगर उसके परिवार ने केस वापस नहीं लिया, तो वह उसे जान से मार देगा।

पिता के मुताबिक, "इस धमकी के बाद से मेरी बेटी बुरी तरह डर गई थी और भारी मानसिक तनाव से गुजर रही थी। हम कुछ समझ पाते या उसकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा पाते, उससे पहले ही उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया।"

पुलिस का एक्शन: आरोपी फिर से गिरफ्तार

इस दुखद घटना के बाद परिवार की शिकायत पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। सर्किल ऑफिसर (सीओ) शिवम कुमार ने बताया कि गुरुवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) की धारा 3(2)(v) के तहत नई एफआईआर दर्ज की गई। सीओ ने पुष्टि की है कि शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर वापस जेल भेज दिया गया है।

नोट: (यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, पीड़िता की निजता और सम्मान की रक्षा के लिए इस खबर में उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है।)

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