लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना हुई जारी, पूरे देश मे लागू हुई अचार संहिता

07:16 PM Mar 16, 2024 | The Mooknayak

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके जारी होते ही चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश मे (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब देशभर में अभियान चलाकर सियासी दलों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर उतारे जाएंगे। सभी स्थानों से सरकारी योजनाओं के होर्डिंग भी उतार दिए जाएंगे। आचार संहिता उल्लंघन की जानकारी सीधे चुनाव आयोग को की जा सकती है। आयोग तेज रफ्तार से इस पर कार्रवाई करेगा। राज्य और केंद्र सरकार के सभी विभाग अब चुनाव आयोग आधीन होकर काम करेंगे। कई बार देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी आचार संहिता का हवाला देते हुए,काम करने से इंकार कर देते हैं। ऐसे में जनता कर्मचारी की शिकायत सीधे चुनाव आयोग से कर सकती है।

राजनीतिक दल या नेता ही नहीं, यदि आम आदमी भी आचार संहिता का उल्‍लंघन करता है तो उसे भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हालांकि, इस दौरान सभी सरकारी कामकाज बंद नहीं होते हैं। लिहाजा, अगर कोई सरकारी अधिकारी आपके काम को करने से इनकार कर देता है तो आपको पता होना चाहिए कि नियम क्‍या कहते हैं। बता दें कि आपकी जिंदगी से जुड़े जरूरी काम आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सूरत में बंद नहीं होंगे।

यह काम आचार संहिता लागू होने के बाद भी नहीं रुकेंगे

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी आप अपनी पेंशन बनवाने के लिए सरकारी कार्यालय जा सकते हैं। कोई भी अधिकारी इस काम के लिए मना नहीं कर सकता है। वहीं, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बनाने क काम भी इस दौरान जारी रहेगा बिजली-पानी, साफ-सफाई से जुड़े काम सुचारू तौर पर जारी रहेंगे। प्रशासन को सड़कों की मरम्मत का काम जारी रखना होगा। किसी भी चालू परियोजना पर रोक नहीं लगेगी। आचार संहिता का बहाना बनाकर कोई अधिकारी आपके ये जरूरी काम नहीं टाल सकता है।

यह काम रहेंगे पूरी तरह बंद

चुनावों की तारीख का ऐलान होने और आचार संहिता लागू होते ही कोई भी नेता या अधिकारी सार्वजनिक उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकता है। नए कामों की स्वीकृति भी नहीं दी जा सकेगी। जिन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होगी, वहां सरकार की उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगेंगे। पहले से लगे होर्डिंग्‍स हटा दिए जाएंगे। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे नहीं होंगे। सरकारी वाहनों में सायरन नहीं लगाए जाएंगे। सरकारी भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्‍यमंत्री, मंत्री और राजनीतिक हस्तियों के फोटो लगाने पर रोक रहेगी। कोई भी व्‍यक्ति या नेता सरकार की उपलब्धियों वाले विज्ञापन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे मीडिया में नहीं दे सकेगा। इस दौरान आम लोग भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने समय खास सावधानी बरतें।